Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2025 छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसे खासतौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन पंजीकृत मजदूरों को आवास निर्माण या मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता देना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रमों से वंचित रह गए हैं।
यह योजना पहली बार 1 मार्च 2023 को शुरू की गई थी और अब 2025 में इसे और मजबूत तरीके से लागू किया जा रहा है। इसमें पात्र श्रमिकों को ₹1 लाख तक की राशि नए घर के निर्माण के लिए और ₹50,000 तक की सहायता घर की मरम्मत के लिए दी जाती है।
योजना की शुरुआत और वर्तमान स्थिति
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना शहरों और गांवों दोनों के श्रमिकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना की प्रभावशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार अब तक 14,902 श्रमिकों को ₹53.43 करोड़ की सहायता दे चुकी है।
जो श्रमिक प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र की योजनाओं में आवेदन नहीं कर पाए या जिनका चयन नहीं हुआ, उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभ मिल रहा है।
योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर की सुविधा मिले। कई बार मजदूरों के पास खुद का घर नहीं होता या उनके पुराने मकान मरम्मत लायक हो जाते हैं। इस योजना से उन्हें वित्तीय सहारा देकर सरकार उनकी मूलभूत जरूरत को पूरा कर रही है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ सिर्फ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगा। पात्रता के लिए नीचे दिए गए मानदंड जरूरी हैं:
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
- उसके पास स्वयं की जमीन होनी चाहिए (शहरी क्षेत्र में अधिकतम 500 वर्गफुट, ग्रामीण में 1000 वर्गफुट तक)
- पिछला एक साल में कम से कम 90 दिन काम किया हो
- परिवार के किसी अन्य सदस्य को पहले इस योजना का लाभ नहीं मिला हो
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
आवेदन से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड (पंजीकरण प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन का वैध दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण और IFSC कोड
- सक्रिय मोबाइल नंबर
क्या सुविधाएं मिलेंगी?
योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- नए घर के लिए ₹1,00,000 तक की आर्थिक सहायता
- घर की मरम्मत के लिए ₹50,000 तक की सहायता
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है
- PMAY योजना से वंचित मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी
- सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:
- https://shramevjayate.cg.gov.in पर जाएं
- “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार” सेक्शन में जाएं
- ‘आप क्या करना चाहते हैं?’ में ‘आवेदन’ विकल्प पर क्लिक करें
- जिला और पंजीकरण नंबर दर्ज करें
- “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना” चुनें
- सभी जरूरी जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें
पोर्टल से कैसे मिलेगी जानकारी?
इस योजना की सभी अपडेट, आवेदन की स्थिति, और अन्य संबंधित सूचनाएं https://shramevjayate.cg.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए कभी भी जानकारी ले सकते हैं।
यह पोर्टल विशेष रूप से श्रमिकों के हित में बनाया गया है ताकि उन्हें योजना का लाभ उठाने में कोई परेशानी न हो।
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इसका फायदा ले सकते हैं?
नहीं। यह योजना केवल उन श्रमिकों के लिए है जो PMAY जैसे आवासीय लाभों से वंचित रह गए हैं। यदि आपके परिवार को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता मिल चुकी है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी?
- जिन श्रमिकों का मकान पूरी तरह कच्चा है
- जिनके पास आवास नहीं है
- महिलाओं के नाम से जमीन या श्रमिक पंजीकरण वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी
निष्कर्ष
Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2025 छत्तीसगढ़ के श्रमिक वर्ग के लिए उम्मीद की किरण है। इस योजना के जरिए सरकार उन मेहनतकश लोगों को सम्मानजनक आवास देने की कोशिश कर रही है जो दिन-रात राज्य की तरक्की में जुटे हैं। अगर आप पात्र हैं, तो बिना देर किए इस योजना में आवेदन करें और अपने घर के सपने को साकार करें।